Bihar: जिला कोर्ट का जमीन अधिग्रहण मामले में 13 करोड़ मुआवजा देने का आदेश, हाईकोर्ट पहुंचे NHAI कैंप निदेशक



जागरण संवाददाता, औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 रत्नेश्वर कुमार सिंह की अदालत ने मुआवजे को लेकर फैसला सुनाया है। अदालत ने जमीन मालिक देव निवासी विजय सिंह को 13 करोड़ 88 लाख 57 हजार 762 रुपये मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसका पालन एनएचएआइ कैंप सासाराम के परियोजना निदेशक को करना होगा। फैसला सुनाने के बाद एडीजे ने इस वाद की कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि जमीन मालिक के पक्ष में एडीजे आठ के न्यायालय में दो जुलाई 2021 को भी मुआवजा को लेकर फैसला सुनाया गया था। फैसले के विरोध में एनएचएआइ (पीआईयु) के परियोजना निदेशक मनोज कुमार दुबे ने अपील दायर की थी। न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हुए जमीन मालिक को मुआवजा की राशि नहीं दी थी। इसके बाद जमीन मालिक के द्वारा जिला जज के न्यायालय में अपील दायर की गई थी। यहां के बाद इस मामले की सुनवाई एडीजे दस की अदालत में की गई।

उधर विपक्षी एनएचएआइ के अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने एडीजे आठ कोर्ट के आदेश के विरुद्ध में उच्च न्यायालय पटना में अपील दायर की है, मामला वहां लंबित है। अधिवक्ता के अनुसार मदनपुर में जीटी रोड बाइपास बनाया जा रहा है। बाइपास सड़क निर्माण में विजय सिंह की जमीन ली जा रही है, जिसको न्यायालय ने व्यवसायिक माना है पर एनएचएआइ के द्वारा इसे कृषि बताया जा रहा है।

बताया गया कि न्यायालय ने विपक्षी एनएचएआइ को पर्याप्त समय वाद स्थगन आदेश लाने के लिए दिया मगर न्यायालय में आज तक नहीं ला सके हैं। कोर्ट ने परियोजना निदेशक को 24 जनवरी को उपस्थिति होने का आदेश दिया है और जारी आदेश का अनुपालन करने को कहा है।


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