जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। चोरी का वाहन बरामद होने के 24 साल पुराने मामले में तरारी के पूर्व विधायक सुनील पांडेय और उनके भाई तथा पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय पर गुरुवार को एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने आरोप पत्र गठित किया है। इन दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के तहत आरोप का गठन किया गया है।
बताया जाता है कि वर्ष 1999 में काराकाट-कच्छवां के तत्कालीन थानाध्यक्ष सकलदेव यादव ने चोरी की जिप्सी बरामद की थी। इस मामले में सुनील पांडेय, हुलास पांडेय व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गुरुवार को पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय और पूर्व एमएलए सुनील पांडेय को कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान उन पर एसीजेएम सह विशेष न्यायाधीश की एमपी एमएलए कोर्ट ने धारा 414 आइपीसी के तहत उन पर आरोप पत्र गठित किया।
इस धारा में अधिकतम तीन वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। वहीं बिक्रमगंज थाने से जुड़े एक मामले में भी पूर्व विधायक का बयान विशेष न्यायालय में दर्ज कराया गया। बताते चलें कि रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड के नावाडीह गांव निवासी पूर्व एमएलसी हुलास पांडेय जमानत पर हैं तथा भोजपुर जिला के तरारी विधानसभा के पूर्व विधायक सुनील पांडेय हत्या के एक मामले में मिर्जापुर मंडल कारागार में बंद हैं। इन्हें भारी सुरक्षा के साथ पुलिस गुरुवार को सासाराम कोर्ट में पेश किया गया।