मद्यनिषेध मामले में कोर्ट ने की त्वरित सुनवाई, एक वर्ष की सजा



जागरण संवाददाता, सुपौल : विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय उमेश मणि त्रिपाठी के द्वारा वाद संख्या 962 / 22 में अभियुक्त को दोबारा शराब का सेवन करने का अपराधी पाते हुए एक वर्ष की सजा सुनाई है। बताते चलें कि 3 सितंबर 2022 को वार्ड नंबर 26 झखराही निवासी अभियुक्त शिबू पासवान को रात्रि 10:38 बजे उत्पाद विभाग ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया था।
ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर शराब सेवन की पुष्टि हुई थी। उत्पाद निरीक्षक कुमारी पल्लवी के आवेदन पर मद्य निषेध थाना केस संख्या 309/ 22 दर्ज किया गया था। अभियुक्त शिबू पासवान इससे पहले भी मद्य निषेध थाना केस संख्या 281/22 (विविध वाद संख्या 836/22) का अभियुक्त है जिसमें जुर्माना देकर वह छूट गया था। त्वरित सुनवाई इस मामले में 22 सितंबर 2022 को आरोप पत्र समर्पित किया गया था वहीं 29 सितंबर को संज्ञान लिया गया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 अक्टूबर को आरोप का सारांश हुआ, 14 अक्टूबर को पहला साक्ष्य पल्लवी कुमारी एवं 19 अक्टूबर को दूसरा साक्ष्य कैलाश कुमार झा ने गवाही दी।

20 अक्टूबर को अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया। 10 नवंबर को बचाव पक्ष का साक्ष्य बंद किया गया। 14 नवंबर को अभियोजन की बहस पूर्ण हुई और 15 नवंबर को अभियुक्त की बहस पूर्ण हुई। 19 नवंबर को कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार वर्मा ने पक्ष रखा, वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रुद्र प्रताप लाल ने पक्ष रखा। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि सुपौल जिले में दोबारा शराब सेवन के मामले में यह पहली सजा है जिससे शराबियों में भय का माहौल कायम होने की संभावना है।

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