संवाद सहयोगी, लखीसराय : केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कुछ किसानों के लिए वरदान तो कुछ के लिए मुसीबत बन गई है। इस योजना के तहत फसल की बोआई करने के लिए प्रति वर्ष तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये की दर से छह हजार रुपये किसानों के बैंक खाता में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शुरुआती दौर में पांच एकड़ से कम जमीन वाले लघु एवं सीमांत किसानों को ही योजना का लाभ देने की घोषणा की गई थी। बाद में सरकार ने इसमें सुधार करते हुए पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों को भी उक्त योजना का लाभ देने की घोषणा की। इसके बाद अबतक जिले के 79,590 किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया है। इसमें से 53,570 किसानों के आवेदन को स्वीकृत कर लाभ दिया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व सरकार ने इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले, 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन पाने वाले किसानों अथवा विभिन्न कारणों से अयोग्य घोषित किसानों को योजना का लाभ नहीं देने की घोषणा की। साथ ही इस दायरे में आने वाले किसानों से राशि वापस लेने का आदेश दिया है। ऐसे में जिले के 637 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि वापस करने के लिए नोटिस दी गई। इसमें 287 किसान आयकर जमा करने वाले एवं 350 किसान विभिन्न कारणों से अयोग्य घोषित किए गए। इनमें से अबतक आयकर जमा करने वाले छह किसानों ने 48 हजार रुपये वापस लौटा भी दिए हैं। शेष 631 किसान राशि वापस करने के प्रति उदासीन बने हुए हैं।
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बोले अधिकारी
जिला कृषि पदाधिकारी भरत प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि वापस नहीं करने वाले किसानों के बैंक खाता से राशि की निकासी करने पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में संबंधित किसानों से राशि वसूली करने को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।