अतिसंवेदनशील स्प्रिट के अवैध परिवहन मामले में ट्रक चालक को पांच वर्ष का सश्रम कैद व जुर्माना



संसू, अररिया: अररिया न्याय मंडल के उत्पाद एवं मद्यनिषेध अधिनियम के स्पेशल एक्साइज कोर्ट प्रथम के स्पेशल जज सत्येन्द्र सिंह की अदालत ने सात माह पूर्व अतिसंवेदनशील कहे जाने वाले 33 ड्राम में करीब सात हजार लीटर स्प्रिट का अवैध परिवहन के लंबित मामले में स्पीडी ट्रायल के तहत सजा की बिदु पर सुनवाई पूरी की। गुरुवार को इस मामले में उक्त स्पेशल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले के इब्राहिमपुर निवासी एक दोषसिद्ध आरोपित युवक को पांच वर्षो का सश्रम कैद सहित एक लाख रुपये आर्थिक जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर उक्त आरोपित को तीन माह का अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।

एक्साइ कोर्ट के स्पेशल जज वन की अदा़लत ने इस मामले की सुनवाई पुरी की। यह घटना 21 अक्टूबर, 2021 की है। घटना तिथि को अवैध तरीके से एक ट्रक द्वारा 33 ड्रम (जिसके प्रत्येक ड्राम में दो सौ लीटर) कुल 6600 लीटर अवैध स्प्रिट का परिवहन किया जा रहा था, जिसे हड़ियाबारा टोल प्लाजा के समीप उक्त एक ट्रक की तलाशी के दौरान अररिया उत्पाद विभाग के द्वारा जब्त किया गया। इस अतिसंवेदनशील मामले में यूपी के जौनपुर जिले के ईब्राहिमपुर निवासी 24 वर्षीय एक ट्रक चालक की गिरफ्तारी की गई।
अररिया कोर्ट के मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एक्साइज फस्ट के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज सत्येन्द्र सिंह की अदालत ने स्पेशल केस नंबर- 851/22 में सुनवाई पूरी की गई। इस मामले में सरकार की ओर से स्पेशल पीपी संजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट में सजा की बिदु पर तार्किक बहस किया तथा इस घटना को अतिसंवेदनशील बताते कोर्ट में बहस के दौरान इस घटना के कई सूक्ष्म बिदुओं की चर्चा की और दोषसिद्ध आरोपित को अधिक से अधिक सजा देने की अपील की। जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा।
इस मामले में उत्पाद विभाग के इंसपेक्टर मो सिराज अहमद ने अररिया आरएस कांड संख्या-904 /21 दर्ज कराया। इस मामले में ट्रक चालक के अतिरिक्त उल्लेखित दो मोबाइल धारण सहित अज्ञात वाहन मालिक को भी आरोपित किया गया है, जिसका ट्रायल लंबित है।
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बाक्स के लिए इससे पूर्व भी ऐसे ही मामले में अररिया के उत्पाद विभाग के स्पेशल कोर्ट सुना चुकी है सजा:
अररिया के उत्पाद एवं मद्धनिषेध अधिनियम के पूर्व स्पेशल जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने करीब एक साल पूर्व अवैध रूप से 41 ड्राम में आठ हजार से अधिक स्प्रिट परिवहन के एक लंबित मामले में सजा सुना चुकी है। उक्त स्पेशल कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के चंदन नगर निवासी मो इरफान नामक एक दोषसिद्ध आरोपित को दस वर्षो का सश्रम कैद सहित पांच लाख रुपए आर्थिक जुर्माना भरने का फैसला सुनाया था। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर उक्त आरोपित को दो साल का अतिरिक्त सजा भी काटने का आदेश दिया था।
उक्त घटना एक सितंबर, 2020 की थी। अवैध तरीके से एक ट्रक द्वारा 41 ड्रम में कुल 8200 लीटर अवैध स्पिरिट का परिवहन किया जा रहा था जिसे हड़िया बारा टोल प्लाजा के समीप उक्त छह चक्का ट्रक की तलाशी में जब्त किया गया। इस मामले में ट्रक चालक की गिरफ्तारी की गई थी।
श्री श्रीवास्तव की कोर्ट ने स्पेशल केस नंबर-708/20 के तहत सुनवाई के बाद सिद्ध दोष आरोपित बने मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के चंदन नगर निवासी मो इरफान नामक एक आरोपित को दस वर्षो का सश्रम कैद सहित पांच लाख रुपए आर्थिक जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है। साथ ही जुर्माना नहीं भरने पर उक्त आरोपित को दो साल का अतिरिक्त सजा का फैसला दिया था।

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