संसू, नवहट्टा (सहरसा): कुपोषण के खिलाफ अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूरक पोषाहार का दर, मानक निर्धारित किया गया है जबकि कैलोरी और प्रोटीनयुक्त भोजन को शामिल किया गया है।
जानकारी के अनुसार, छह से 72 माह के सामान्य कुपोषित बच्चे को आठ रुपये जिसमें पोषाहार का मानक पांच सौ कैलोरी और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन निर्धारित की गई है। इसी उम्र के अतिकुपोषित बच्चों के लिए 12 रुपये जिसमें पोषाहार का मानक आठ सौ कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन निर्धारित की गई है। गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को 9.50 रुपये जिसमें पोषाहार का मानक 600 कैलोरी व 18 से 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित की गई है। आइसीडीएस द्वारा जारी मेन्यू के अनुसार तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में तीन दिन खिचड़ी, एक दिन पुलाव, एक दिन रसिया एवं एक दिन सूजी का हलवा दिया जाएगा। इस तरह महीने में कुल 25 दिन गर्म पका पौष्टिक भोजन जिले के सभी केंद्रों पर देने का प्रावधान है। प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह के नाश्ते में अंडा खाने वाले बच्चों को एक उबला अंडा और अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को अंकुरित चना एवं गुड़ दिया जाएगा। तीन से छह वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को दोगुना आहार दिया जाता है । स्वच्छता एवं सुरक्षा पर बल स्वच्छता एवं सुरक्षा मानकों का आंगनबाड़ी केंद्रों पर पालन करना आवश्यक बताया गया है । आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती प्रसूति एवं माह से तीन वर्ष के सामान्य कुपोषित अतिकुपोषित बच्चों को टीएचआर का वितरण आईसीडीएस निदेशालय के पूर्व आदेश के अनुरूप किया जायगा। पोषाहार की राशि प्रतिदिन उपस्थित होने वाले वाले वास्तविक लाभुक की संख्या के आधार पर करने का निर्देश दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा खाद्य पदार्थ किसी प्रकार के मिलावट, रोगाणुओं, भोजन में मिलाए जाने वाले रंगों आदि से मुक्त होना चाहिए। सुबह के नाश्ते में मौसमी फल, गुड़ चूडा अथवा भूना चना, मूंगफली देने का निर्देश दिया गया है। यदि जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किसी सामग्री का मूल्य घटता या बढ़ता है तो उसे सुबह के नाश्ते की राशि से वहन किया जाएगा। खाद्यान्न के दर का निर्धारण जिलाधिकारी या उनकी अध्यक्षता में गठित समिति करेगी।