संवाद सूत्र, मधेपुरा : विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी जिला प्रशासन ने जारी किया है। आगामी चार अप्रैल को मतदान होना है। वोटिग के लिए सभी प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाया गया है। जिला अवर निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि मतदाता के लिए केवल बैंगनी स्केच पेन जो मतदान के साथ दी जाती है, का उपयोग करें। अन्य कोई कलम, पेंसिलया बालपेन का इस्तेमाल नहीं करें। अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम वाले स्तंभ मे अपने पहले पसंद के प्रत्याशी को अंक एक लिखकर मतदान करें। चुने जाने के लिए प्रत्याशियों की संख्या एक से अधिक होने पर भी अंक एक सिर्फ एक प्रत्याशी के सामने अंकित किया जाएगा। प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानताएं अंकित कर सकते हैं जितने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होंगे। शेष बचे हुए प्रत्याशी के लिए अपनी अगली अधिमानताएं बाद के अंकों यानी 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें। किसी भी प्रत्याशी के सामने केवल एक अंक ही अंकित करें। अंकों को भारतीय अंक के रूप जैसे 1, 2, 3, 4 आदि या रोमन के रूप या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है। मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या नाम या निशान नहीं लिखें। अपने अंगूठे का निशान भी नहीं दें। ऐसे मत्रपत्र के रद कर दिया जाएगा। मतदान के लिए आवश्यक दस्तावेज मतदान के लिए आयोग ने अधिसूचित दस्तावेज में मतदान फोटो पहचान पत्र, निर्वाचक से संबंधित वैसे दस्तावेज जिस पर उनका फोटो हो। प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र, इनमें से किसी एक दस्तावेज का उपयोग मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदान के दौरान करेंगे।
28 व 30 मार्च को होगा प्रशिक्षण
मतदान में शामिल मतदान कर्मियों को 28 और 30 मार्च को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान के लिए ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान मतदान कर्मियों को वोटिग से लेकर काउंटिग तक की जानकारी प्रशिक्षकों द्वारा दी जाएगी।