नप के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी की गिरफ्तारी का आदेश

जागरण संवाददाता, खगड़िया: नगर परिषद खगड़िया के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कुमार की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। इंटरनेट मीडिया पर एक पंथ विशेष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के खिलाफ उनके विरुद्ध तत्कालीन (अभी निवर्तमान) नगर पार्षद लूसी खातून के पति मु. नसीम उर्फ लंबू द्वारा आइटी एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज करवाया गया था। इधर, कोर्ट सूत्रों की माने तो पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत याचिका को संबंधित कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कुमार मूल रूप से मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2018 में खगड़िया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। मिली जानकारी के अनुसार 12 अगस्त 2018 को कार्यपालक पदाधिकारी ने एक व्हाट्सप ग्रुप पर एक पंथ विशेष को आहत पहुंचाने वाला पोस्ट डाला था। इस बाबत आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज को लेकर पुलिस को अर्जी दी गई थी। पुलिस ने यह कहकर केस दर्ज नहीं किया था कि वरीय अधिकारी के खिलाफ किसी तरह के केस दर्ज कराने से पहले डीएम की अनुमति जरूरी है। सूत्रों के अनुसार उस समय के तत्कालीन डीएम से कार्यपालक पदाधिकारी की काफी बनती थी , इसलिए अनुमति नहीं दी गई। तब मु. नसीम ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट के आदेश पर केस थाना में दर्ज किया गया था। उसके बाद सदर एसडीपीओ द्वारा अन्य धाराओं समेत आइटी एक्ट में केस को सत्य पाकर आरोपित कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कुमार की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में कुर्की जब्ती की कार्रवाई को कहा गया था। एसपी द्वारा एसडीपीओ की रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए आरोपित की अविलंब गिरफ्तारी का आदेश दिया गया।


कोट
आइटी एक्ट समेत अन्य संगीन धाराओं में तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी विनोद कुमार फरार हैं। गिरफ्तारी को लेकर कारगर प्रयास किया जा रहा है।
रामस्वार्थ पासवान, नगर थानाध्यक्ष, खगड़िया।

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