संवाद सूत्र, मधेपुरा : मधेपुरा की विशेष अदालत ने शराब पीकर थिएटर में हंगामा करने वाले एक युवक को सजा सुनाई है। युवक राजकुमार यादव को 50 हजार जुर्माना या तीन महीने की कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा उत्पाद अधिनियम के धारा 37 बी में चार गवाहों की गवाही के बाद मामला सत्य पाया जाने पर सुनाई गई है।
बता दें कि सिंहेश्वर थाना से संबंधित मामला में 19 मार्च 2017 को मेला थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि सिंहेश्वर शोभा सम्राट थिएटर में एक युवक शराब पीकर हंगामा कर रहा है। मेला थानाध्यक्ष शंभू कुमार ने दो पुलिस पदाधिकारियों के साथ जब वहां पहुंचे तो देखा कि युवक शराब पीकर हंगामा कर रहा है। पुलिस को देखते ही युवक ने वहां से भागने का प्रयास किया। लेकिन युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में युवक के द्वारा शराब पीने की पुष्टि हुई थी। मामला मधेपुरा के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय विशेष न्यायाधीश उत्पाद अधिनियम विनय प्रकाश तिवारी के न्यायालय में विचरण के लिए लाया गया था।