मुंबई. आर्यन खान (Aryan Khan drugs case update) आज जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. मुंबई के आर्थर रोड जेल के अधिकारियों ने बताया कि अब वह कल जेल से रिहा होंगे. जेल में समय पर नहीं पहुंच पाया जमानत का आदेश. जिसके कारण उनकी रिहाई टल गई है. बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने क्रूज ड्रग्स केस मामले में गुरुवार को आर्यन समेत तीन आरोपियों को जमानत दे दी थी.
शुक्रवार को आर्यन खान (Today Aryan Khan case update) की रिहाई हो सके इसके लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने सेशन कोर्ट पहुंचकर आर्यन के बेल बॉन्ड पर साइन किए थे. सेशन कोर्ट से जमानत के कागजात लेकर वकील सतीश मानशिंदे खुद आर्थर रोड जेल के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उन्हें पहुंचने में देरी हो गई. आर्थर रोड जेल प्रशासन का कहना है कि आर्यन खान को अब कल सुबह रिहाई मिलेगी.
आर्यन की रिहाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 शर्तें लगाई हैं. हाईकोर्ट द्वारा तय शर्तों के अनुसार आर्यन और बाकि अन्य दो को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिए बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे. उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा. न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर बाद फैसले के मुख्य अंश (ऑपरेटिव ऑर्डर) की प्रति पर हस्ताक्षर किये. इससे आर्यन खान के वकीलों को उन्हें मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से शाम तक रिहा कराने में मदद मिलेगी.
न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे की एकल पीठ ने गुरुवार को आर्यन खान को जमानत दे दी थी. उन्हें मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज पर छापे के दौरान गिरफ्तार किये जाने के 25 दिन बाद जमानत दी गयी. कोर्ट ने कहा था कि जमानत की शर्तों और मुचलका राशि पर वह शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगी. कोर्ट ने कहा कि तीनों किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगी. आरोपी व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे.
शर्त के अनुसार आर्यन खान मुंबई से बाहर जाने से पहले एनसीबी को सूचित करेंगे और अपनी यात्रा की जानकारी देंगे. कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान, मर्चेंट और धामेचा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिसके आधार पर उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून के तहत अपराधों के लिए मौजूदा मामला दर्ज है. हाईकोर्ट ने कहा कि तीनों मामले के किसी सह-आरोपी के साथ या इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त किसी और के साथ कोई संपर्क स्थापित नहीं करेंगे.