बॉलीवुड के बादशाह कहलाये जाने वाले शाहरुख़ खान के सुपुत्र आर्यन खान को कल गुरुवार को हाई कोर्ट के कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गयी है. आर्यन के साथ-साथ अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन की ज़मानत भी मंज़ूर हो गयी है. पर आर्यन खान व अन्य दो साथियों को भी सशर्त ज़मानत दे दी है. यह ज़मानत एक लाख रुपये के बांड के रूप में जूही चावला साइन कर चुकी हैं पर फिर भी आर्यन खान की रिहाई आज नहीं हो सकती है.
इसकी वजह ये है कि आर्यन खान की ज़मानत के कागज़ साइन होने के बाद उनके वकील कोर्ट से रिलीज़ ऑर्डर लेने गये थे. मगर कोर्ट से रिलीज़ ऑर्डर मिलने में शाम हो गयी और आर्थर रोड जेल के नियमों के अनुसार शाम 6 बजे के बाद किसी भी कैदी की ज़मानत होने पर उसकी रिहाई नहीं की जाती है. जेल प्रशासन ने कहा कि नियम सबके लिए एक ही हैं. आज की रात और आर्यन को जेल में ही गुजारनी होगी. कल सुबह शनिवार को आर्यन खान के रिलीज़ पेपर आर्थर रोड जेल में पेश किए जायेंगे और उन्हें रिहा किया जायेगा.
बता दें कि आर्यन खान की बेल फिर कैंसिल हो सकती है. अदालत ने कुछ शर्तों के साथ ही उन्हें रिलीज़ करने के ऑर्डर दिए हैं. यह शर्ते कुछ इस प्रकार हैं -
- बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे
- विशेष अदालत के समक्ष वर्तमान कार्यवाही के संबंध में शाम मीडिया को कोई बयान न दें
- जांच अधिकारी की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ना
- प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए
- सभी तिथियों पर अदालतों में उपस्थित होंगे जब तक कि उचित कारण से रोका न जाए
- बुलाए जाने पर एनसीबी कार्यालय जाएंगे
- ट्रायल शुरू होने के बाद इसमें देरी नहीं करनी चाहिए
बॉम्बे हाईकोर्ट: 'यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो एनसीबी सीधे जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करने का हकदार है'
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