नई दिल्ली/मुंबई, एजेंसियां। क्रूज ड्रग मामले में बाम्बे हाई कोर्ट ने शाहरुख के बेटे आर्यन खान का बेल आर्डर जारी कर दिया है। एक लाख के मुचलके पर आर्यन खान को जमानत दी गई है। कोर्ट की शर्तों के अनुसार आर्यन को हर शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक पूछताछ के लिए एनसीबी के दफ्तर पहुंचना होगा। सूत्रों के अनुसार आज शाम 6:30 बजे तक आर्यन की रिहाई हो सकती है।
आर्यन खान को अदालत ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है। आर्यन कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्हें NDPS कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर शुक्रवार को मामले में जांच चल रही है इसलिए वह केस से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते। वह गवाहों को या जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। केस के सह-आरोपियों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की मनाही है।