मुंबई ड्रग्स मामले (Mumbai Drugs Case) में आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. इसके साथ बेल आदेश में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं. जिसके मुताबिक आर्यन को हर शुक्रवार पनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एनसीबी मुंबई कार्यालय में उपस्थित होना होगा. साथ ही एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना वह देश नहीं छोड़ सकते.
आर्यन खान के जमानत आदेश में कहा गया है कि वह 1 लाख रुपये के पीआर बांड को एक या अधिक जमानत राशि के साथ पेश करें. इसके साथ उनके किसी भी समान गतिविधियों में शामिल होने पर भी रोक है.
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