क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की मुश्किलें कम होने होने का नाम नहीं ले रही हैं. आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में तीसरे दिन गुरुवार को भी सुनवाई जारी है. एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाईकोर्ट में दलील पेश करते हुए आर्यन खान की जमानत का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि आर्यन खान पहली बार ड्रग्स नहीं ले रहे हैं. इसके पहले भी ड्रग्स ले चुके हैं. आर्यन खान के ड्रग्स पेडलर्स के साथ संबंध हैं.
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अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट हमारे पास है. आर्यन पर षड्यंत्र का चार्ज बनता है, उनका गुनाह गैर जमानती है. एनसीबी ने दलील दी है कि अगर दो शख्स साथ में यात्रा कर रहे हैं एक के पास ड्रग्स नहीं है पर उसे पता है कि दूसरे के पास हैं तो दोनों गुनाह में लिप्त हैं. आर्यन खान पिछले दो साल से ड्रग्स ले रहे हैं. आर्यन खान का ड्रग्स की कमर्शियल मात्रा के बारे में क्या संबंध है ऐसा सवाल जस्टिस ने एनसीबी से पूछा है.
समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी से 3 दिन पहले नोटिस देना होगाअनिल सिंह ने कोर्ट में कहा कि Whatsapp Chat Personal Confession से यह हमें पता चला है कि ड्रग्स पेडलर के साथ उनके संबंध हैं पर हमारी जांच पूरी नहीं हुई है. आर्यन, अरबाज, इस्मित, विक्रांत यह 1 से 4 नंबर के आरोपी हैं. अरेस्ट मेमो में सेक्शन 28, 29 नहीं लगाया है पर रिमांड अर्जी में है जो अरेस्ट मेमो के चार घंटे बाद सबमिट की गई है. अनिल सिंह ने कहा कि ड्रग्स नहीं मिला फिर भी बेल नहीं मिली ऐसे केसेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट हैं.