बॉलीवुड (bollywood) फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (shilpa shetty) और उनकी मां को करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले (fraud case) में बड़ी राहत मिली है. क्योंकि पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और मां सुनंदा शेट्टी को इस मामले में क्लीन चिट दे दी है. हालांकि इस मामले में अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. क्योंकि सीजीएम रवि कुमार गुप्ता ने आरोपी विनय इंद्रभान भसीन समेत सात आरोपियों के खिलाफ फाइल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 16 नवंबर के लिए समन जारी किया गया है. फिलहाल इसे शिल्पा शेट्टी की लिए दूसरी बड़ी राहत की खबर है. क्योंकि पोर्नोग्राफी मामले में उनके पति राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है.
जानकारी के मुताबिक इस मामले की शिकायतकर्ता ज्योत्सना चौहान ने 19 जून 2020 को विभूति खंड थाने में दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने आयोसिस वेलनेस कंपनी की पार्टनर चंद्र किरण कौर बाबा के अलावा शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें आरोपी बनाया था. पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पुलिस को जांच में शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा शेट्टी की कोई भूमिका नहीं लगी.
पुलिस को नहीं दिखी भूमिका
इस मामले में विनय इंद्र भान भसीन, इसराफिल हुसैनी धरम ज्वाला, दर्शन गणपत बापरडेकर, नवनीत कौर सुजलाना, आशा लता तिमप्पा शेट्टी, अनिका चतुर्वेदी और पूनम तिवारी की भूमिका सामने आई और पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धारा 406, 420 और 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की.पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि चंद्र किरण कौर बाबा पुत्री गुरिंदर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 506 के तहत जांच प्रचलित है.
फ्रेंचाइजी के नाम पर की गई धोखाधड़ी
पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र में कहा गया है कि आईओएसएस कंपनी की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ब्रांड फीस व अन्य उत्पाद देने के नाम पर वादी के साथ ठगी गई है. इसके साथ ही उनसे ज्यादा पैसे लिए गए और केंद्र शुरू होने के बाद वादी के साथ केंद्र चलाने में आईआईओएसवाई कंपनी मनमाने नियमों को लागू करती थी. इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है. उसमें लिखा गया है कि इन लोगों ने वादी को फंसाया और वादी को ठग कर अनुचित धन कमाया है. वहीं जब वादी ने इसके लिए शिकायत की तो आरोपियों ने उसे धमकी भी दी है.
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