नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ड्रग केस में आरोपी आर्यन खान (Aryan Khan Drug Case) और उसके दोस्तों को लेकर नया दावा किया है. एजेंसी के मुताबिक़ जांच में सामने आया है कि ये लोग ड्रग्स से जुड़े लेन-देन के लिए डार्कनेट के इस्तेमाल कर रहे थे. आर्यन खान ने ये पेमेंट खुद की थी या फिर आरोपियों में से किसने की थी एजेंसी ने फिलहाल इस बारे में स्पष्ट कुछ नहीं बताया है. स मामले में आरोपी आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और उनकी याचिकाओं पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी.
समाचार एजेंसी PTI ने एनसीबी के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि एजेंसी ने आरोपी के पास से हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है, जिसकी संख्या अब 20 है. इसे डार्कनेट के जरिए खरीदा गया था. एनसीबी ने छापेमारी के दौरान कथित तौर पर कुछ आरोपियों से एमडीएमए पाया था. अधिकारी ने कहा कि यह ड्रग्स ज्यादातर यूरोप और अमेरिका से मंगवाई जाती है. एजेंसी अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने इसे कहां से हासिल किया. इन ड्रग्स को मंगाने के लिए डार्कनेट के जरिए पेमेंट की जा रही थीं.
क्या है डार्क नेट?
डार्क नेट गुप्त इंटरनेट पोर्टल है जिसे केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर, कॉन्फ़िगरेशन आदि के साथ ही एक्सेस किया जा सकता है. यह पहली बार नहीं है जब एनसीबी ने क्रूज की छापेमारी के तुरंत बाद डार्कनेट और बिटकॉइन का जिक्र किया है. हालांकि, अब एजेंसी ने दावा किया है कि किस तरह से डार्कनेट का इस्तेमाल किया गया है. बता दें कि कई आतंकी हमलों में भी हमलावरों के डार्कनेट के जरिए हथियार खरीदने के मामले सामने आए हैं. डार्कनेट पर गैरकानूनी सामग्री आसानी से उपलब्ध होने की बातें सामने आती हैं.
आर्यन के पास नहीं मिला है ड्रग्स
गौरतलब है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स के साथ नहीं पकड़ा गया था. हालांकि एनसीबी उन पर एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप लगा रही है. तीन अक्टूबर को आर्यन सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद, एजेंसी ने कई छापे मारे और एक महीने में 12 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अचित कुमार भी शामिल है, जिसने हाल ही में अदालत से कहा था कि उसे ‘पेडलर’ कहकर उसका भविष्य खराब किया जा रहा है. वकील ने अदालत को बताया कि वह महामारी के कारण लंदन और भारत में एक विश्वविद्यालय में पढ़ता है. उसकी जमानत याचिका का एनसीबी ने भी विरोध किया है, उधर एजेंसी ने कहा कि उन्हें एक पेडलर नहीं कह रही है, बल्कि उनके खिलाफ इसके कुछ सबूत हैं.
26 अक्टूबर को आर्यन की बेल पर हाईकोर्ट में सुनवाई
इस मामले में आरोपी आर्यन खान, मर्चेंट और धमेचा ने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है और उनकी याचिकाओं पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी. आर्यन खान फिलहाल मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. इससे पहले एनडीपीएस अदालत ने उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. तीनों को जमानत देने से इनकार करते हुए, विशेष अदालत ने कहा था कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वह नियमित आधार पर अवैध ड्रग गतिविधियों में लिप्त थे और वह ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे. अदालत ने यह भी माना कि आर्यन खान जानते थे कि उनके दोस्त और सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स हैं.
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