How to apply for PF withdrawal online: अगर आप नौकरीपेशा हैं, और एंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड (EPF) स्कीम के सब्सक्राइबर है, तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे विद्ड्रॉ कर सकते हैं. आप 55 साल की उम्र होने के बाद रिटायरमेंट पर पैसे निकाल सकते हैं. इसके अलावा आप रिटायरमेंट से पहले भी कई कारणों से अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसे विद्ड्रॉ कर सकते हैं. आप घर खरीदने या बनवाने, बच्चे की शादी और शिक्षा और कोरोना वायरस के दौर में किसी वित्तीय इमरजेंसी के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं. आप पीएफ विद्ड्रॉल के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
पीएफ विद्ड्रॉल के लिए कैसे भरें ऑनलाइन फॉर्म
स्टेप 1: सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाएं. इसके लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं: https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/. यहां अपना UAN और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
स्टेप 2: इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन पर . ड्रॉप डाउन मैन्यू से क्लेम (फॉर्म 31, 19 और 10C) को सिलेक्ट करें.
स्टेप 3: फिर, अपना लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालें. और वेरिफाई ऑप्शन पर .
स्टेप 4: अब अपना सर्विस छोड़ने का कारण भरना होगा.
स्टेप 5: इसके बाद, ड्रॉप डाउन मैन्यू से ऑन्ली पीएफ विद्ड्रॉल (फॉर्म 19) को चुनें. और आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर को सिलेक्ट करें.
स्टेप 6: फिर, अपना पूरा घर का पता भरें और ऑरिजनल चेक या पासबुक की स्कैन्ड कॉपी को अपलोड कर लें.
स्टेप 7: अब डिस्कलेमर को टिक करके गेट आधार ओटीपी ऑप्शन पर ना है.
स्टेप 8: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालें और ऐप्लीकेशन को सब्मिट कर दें.
UAN के साथ लिंक्ड बैंक अकाउंट में आएगा पैसा
फॉर्म 19 को सब्मिट करने के बाद, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके फॉर्म 10C सब्मिट करें. राशि को आपके UAN के साथ लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा. फॉर्म 19 और 10C नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद या रिटायरमेंट पर ही भरा जा सकता है.
आपको बता दें कि प्रोविडेंट फंड या PF सैलरी पाने वाले लोगों को मिलने वाली एक बड़ी सुविधा है. अधिकांश कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 12 परसेंट हिस्सा हर महीने पीएफ खाते में जमा होता है. इतनी ही रकम हर महीने कंपनी की तरफ से भी कर्मचारी के खाते में जमा की जाती है.
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