लौट आया अमेजन प्राइम का 129 रुपये वाला मंथली सब्सक्रिप्शन, लेकिन हर कोई नहीं खरीद पाएगा

अमेजन ने भारत में अपना लोकप्रिय मासिक प्राइम सब्सक्रिप्शन वापस ला दिया है। इस साल की शुरुआत में इसे तब बंद कर दिया गया था, जब RBI की नई गाइडलाइन्स में रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की प्रोसिसिंग के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) को लागू करने के लिए कहा गया था। अमेजन अब तक केवल तीन महीने और वार्षिक प्राइम सब्सक्रिप्शन दे रहा था, लेकिन मासिक 129 रुपये प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान अब कंपनी की साइट पर लाइव है। बेशक, मासिक सब्सक्रिप्शन कुछ चेतावनी के साथ आती है और इसे सभी इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से नहीं खरीदा जा सकता है।

कैसे खरीद पाएंगे 129 रुपये का सब्सक्रिप्शन ई-कॉमर्स दिग्गज ने अब प्राइम मेंबरशिप के लिए तीन सब्सक्रिप्शन ऑप्शन लिस्टेड किए हैं। वार्षिक प्लान की कीमत 999 रुपए, जबकि तीन महीने के प्लान की डिस्काउंट कीमत 329 रुपये (वास्तविक कीमत 387 रुपये) है। इन दोनों प्लान को Amazon की साइट से सभी इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से खरीदा जा सकता है। 129 प्रति माह प्राइम सब्सक्रिप्शन प्लान भी अमेजन पर वापस लिस्टेड है, लेकिन इसे केवल क्रेडिट कार्ड या चुनिंदा डेबिट कार्ड के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है।
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अमेजन के टर्म्स एंड कंडीशन पेज के अनुसार, 129 रुपए मंथली प्राइम मेंबरशिप केवल उन्हीं बैंकों के माध्यम से खरीदी जा सकती है जिन्होंने आरबीआई के ई-मैंडेट दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है। सभी बैंक जिन्होंने परिवर्तनों का अनुपालन नहीं किया है, वे ऑटोमेटेड पेमेंट के किसी भी अनुरोध को प्रोसेस करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अनजान लोगों के लिए, नया नियम रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग करने के लिए एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) को लागू करने के लिए कहता है।
RBI की नई गाइडलाइन्स के कारण, अमेजन ने अगले नोटिस तक अमेजन प्राइम के फ्री ट्रायल के लिए न्यू मेंबर साइन-अप को भी बंद कर दिया था। वह परिवर्तन अभी भी प्रभाव में है।
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क्या कहना है RBI का नया नियम आरबीआई का नया जनादेश बैंकों को 5,000 रुपये तक के रिकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए वन-टाइम AFA लागू करने के लिए कहता है। उस कट-ऑफ से ऊपर के ट्रांजेक्शन के लिए प्रत्येक भुगतान के लिए AFA की आवश्यकता होगी। नए दिशा-निर्देश पहली बार 2019 में पेश किए गए थे ताकि उपभोक्ताओं को अपने कार्ड पर अनावश्यक रिकरिंग पेमेंट करने से रोका जा सके। कई देरी के बाद आखिरकार यह ढांचा 1 अक्टूबर को लागू हुआ।
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