नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. डीडीएमएक के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में जिन सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है, वह 16 अक्टूबर से कार्यालय में नहीं आ सकेंगे.
इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की खुराक न लेने वाले शिक्षकों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक 'छुट्टी पर' माना जाएगा जब तक कि वह वैक्सीन नहीं ले लेते.
डीडीएमए ने दिया ये सख्त आदेश डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक वैक्सीन की कम से कम पहली डोज नहीं ली है उन्हें 16 अक्टूबर से तब तक उनके कार्यालय/स्वास्थ्य देखभाल संस्थान/शैक्षणिक संस्थान आने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वे वैक्सीन की पहली डोज नहीं ले लेते हैं.
आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या टीकाकरण प्रमाणपत्र के जरिए वैक्सीन लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे. वहीं, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह के दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है.
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