मधेपुरा। अजब-गजब फैसले के कारण प्रतिदिन सुर्खियां बटोर रहे शिक्षा विभाग के कारनामे फिर एक बार चर्चा में है। कुमारखंड के दो स्कूलों में अवैध रूप से कार्यरत दो शिक्षिकाओं के वेतनदि मामले में निलंबित हुए डीईओ कार्यालय के लिपिक भोलानाथ निलंबन समाप्ति के बाद फिर डीईओ कार्यालय में योगदान देने के बाद कार्य करना आरंभ कर दिया है। जबकि विवादित कर्मी निलंबन या हटाए जाने के बाद अन्य किसी जगह योगदान करने का नियम है, लेकिन शिक्षा विभाग के लिए यह सब छोटी बात है। यही कारण है कि इस मामले में अब शिक्षक संघ विभाग को घेरने की तैयारी में है। मालूम हो कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर लिपिक भोलानाथ के अलावा प्रधान लिपिक संजय सिंह व डीपीओ स्थापना के लिपिक रजनीकांत को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन अवधि में भोलानाथ का कार्यक्षेत्र बीएड कालेज सहरसा व संजय सिंह को पीटीसी किया गया था। सभी को जून में निलंबित किया गया था। इस मामले में भोलानाथ विरमित होने के बाद पुन: डीईओ कार्यालय में योगदान कर लिया है। बताया गया कि डीईओ ने योगदान के बाद उसे कुछ फाइलें भी थमा दी है। 27 लाख गबन मामले में हुए थे निलंबित कुमारखंड के दो स्कूलों में अवैध रूप से कार्यरत दो शिक्षिकाओं के वेतनदि में अवैध निकासी के मामले में डीएसपी अजय कुमार यादव ने पूर्व डीईओ उग्रेस नारायण मंडल, पूर्व डीपीओ केएन सादा, बीईओ यदुवंश यादव समेत स्थापना में कार्यरत रजनीकांत राय, डीईओ के वरीय लिपिक संजय सिंह समेत अन्य को दोषी पाया था। पूरे मामले में डीएम ने डीईओ को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षिका बीबी रहमत परवीन व कुमारी नूतन का गलत तरीके से वेतन भुगतान कराने में दोनों विद्यालय के तत्कालीन एचएम प्रशांत कुमार तथा बाबी को दोषी पाया है। पत्र में कहा कि दोनों के मिलीभगत से भुगतान किया गया है। डीएम ने डीईओ को निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के हस्ताक्षर से की गई राशि के संबंध में स्पष्टीकरण पूछते हुए सभी आरोपियों पर अनुशासनिक व विभागीय कार्रवाई करते हुए भुगतान की राशि की वसूली की जाए। मालूम हो कि इस कांड के सूचक तत्कालीन बीईओ कुमार गुणानंद सिंह ने 25 फरवरी 21 को मंगवारा कुमारखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय रहटा के फर्जी शिक्षिका बीवी राहमत परवीन व उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोपी पुर पंचायत मंगवारा के फर्जी शिक्षिका कुमारी नूतन द्वारा लगभग 27 लाख रुपया की अवैध निकासी को सही पाया था। इस मामले में बीईओ ने 14 अगस्त 2020 के जांच प्रतिवेदन के आधार पर बीवी रहमत परवीन व कुमारी नूतन के विरूद्ध केस दर्ज करवाया था। कोट दोषी कर्मचारी को क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने निलंबित किया था। बावजूद डीईओ कार्यालय में पदस्थापन की जांच होगी। -वीरेंद्र नारायण यादव,
डीईओ, मधेपुरा