Driving License Online : घर बैठे ऐसे बनवाएं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट रखें साथ

Driving License Online : दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान है. राजधानी में लोग इन दिनों घर बैठे आप लर्निंग लाइसेंस बनवा रहे हैं. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले दिनों ये सुविधा लॉन्च की थी जिससे लोगों को सहूलियत हो रही है. इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति 10 से 15 मिनट में अपना लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन बनाने में सक्षम है.

इसका मतलब है कि आपको अब परिवहन दफ्तर का चक्कर नहीं लगाने होंगे. घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनाते वक्त आपको आईडी प्रूफ, आधार कार्ड नंबर, फोटो, सिग्नेचर आदि की जरूरत पड़ेगी. हालांकि परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको अपने नजदीकी आरटीओ सेंटर जाने की आवश्‍यकता होगी.
लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ऐसे बनाएं
-सबसे पहले आप दिल्ली ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट के वेब पोर्टल पर जाएं.
-इसके बाद 'ऑनलाइन अपॉइंटमेंट एंड पेमेंट फॉर इशुएंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस' के ऑप्शन पर दें.
-अब एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपको सबसे पहले राज्य का विकल्प नजर आएगा. उस राज्य को सलेक्ट कर लें जहां से आप हैं.
-जैसे ही आप गे तो सारथी पोर्टल पर पहुंच जाएंगे. यहां आप सबसे पहले ऑप्शन 'अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस' के ऑप्शन पर दें.
-इसके बाद आपको जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट नजर आएगी. इसके नीचे दिए गए 'कन्टीन्यू' के ऑप्शन पर दें.
-नए वेब पेज पर तीन ऑप्शन नजर आयेंगे. इसमें से आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले ऑप्शन पर ना होगा.
-इतना करने के बाद नजदीकी आरटीओ ऑफिस का एड्रेस स्लेक्ट करके सब्मिट का बटन दबा दें.
Aadhaar Card Photo Update : ऐसे आसानी से आधार कार्ड में बदलें अपना फोटो
-सब्मिट करने पर नया पेज ओपन हो जाएगा. यहां आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने की जरूरत है.
-मोबाइल नंबर दर्ज करते ही आपके फोन पर एक ओटीपी पहुंचेगा. इस ओटीपी को दर्ज कर आपको 'ऑथेंटिकेट विद सारथी' के ऑप्शन पर ने की जरूरत होगी.
-इसके बाद आपके सामने फॉर्म वाला पेज खुल जाएगा. इसे भरने के बाद ऑनलाइन टेस्ट आपको देना होगा.
-टेस्ट में जैसे ही आप पास होंगे तो आपको लर्निंग लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा. इसके बाद आप तय समय पर आरटीओ ऑफिस जाकर अपना परमानेंट लाइसेंस बनवा सकेंगे.
-Learner's Licence के लिए फॉर्म वाले पेज पर ये जानकारी मांगी जाएगी
-फॉर्म वाला पेज खुलने पर एप्लीकेशन डिटेल (नाम, एड्रेस, फोन नंबर आदि) मांगा जाएगा.
-डॉक्यूमेंट अपलोड करने का काम करें.
-फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें.
-ई-साइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का काम करें.
-फीस पेमेंट करें.
-पे-स्टेटस वेरिफाई करने का काम करें.
-लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने का काम करें.
Posted By : Amitabh Kumar

अन्य समाचार