मधेपुरा । पंचायत चुनाव का एलान होते ही चुनावी चहलकदमी तेज हो गई है। इस दिनों मुखिया प्रत्याशी द्वारा वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से ही दिन रात एक कर रहे हैं। सुबह हो या शाम प्रत्याशी हर दरवाजे पर हाथ जोड़ते देखे जा रहे हैं। चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी एक दूसरे की गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए हैं। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। चुनाव मैदान में प्रत्याशी अपने ताकत व पकड़ की जोर आजमाइश में जुट गए हैं। वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए हर जतन करने को तैयार हैं।
पैदल घर-घर लोगों से अपने पक्ष में कर रहे यात्रा
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सुबह सवेरे से ही प्रत्याशियों का गांव-गांव घूम दलानों पर बैठ टोले के मुख्य व्यक्तियों को अपने पक्ष में करने को प्रयासरत दिख रहे हैं। चुनाव में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी एक दूसरे की गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए हैं। एक प्रत्याशी जहां पहुंचे नहीं की दूसरे प्रतिद्वंदी प्रत्याशी भी समय निकाल अपनी हाजिरी लगाने से बाज नहीं आ रहे।
प्रत्याशी पर धार्मिक, जातीय भावना पड़ेगा भारी
पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रत्याशी कई तरह के हथकंडे अपनाकर मतदाताओं को अपनी तरफ आकषिॅत करने की जुगत में लगे रहते हैं। परंतु ऐसा करना इस बार संभव नहीं है। चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने कई तरह के दिशा निर्देश जारी किया है। अब चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं अन्य प्रत्याशी के खिलाफ टीका टिप्पणी करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लग चुकी है। चुनाव जीतने के लिए धार्मिक, जाति व भाषा भावनाओं का सहारा लेने वाले प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की गाज गिर सकती है।
धार्मिक स्थल नहीं बनेगा प्रचार स्थल
पंचायत चुनाव को लेकर जारी दिशा निर्देश के मुताबिक किसी के घर के सामने नारा लगाने पर रोक है। किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। अगर किसी की भावना आहत करने वाली बात सामने आई तो संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।
दूसरे प्रत्याशी का पोस्टर नही हटा सकेंगे
पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी को चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए प्रत्याशी अपने आवास व कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं। परंतु निर्वाची पदाधिकारी को चुनाव कार्यालय के स्थान की सूचना देना होगा। प्रत्याशी द्वारा अपने पक्ष में लगाए गए झंडे या पोस्टर को दूसरे प्रत्याशी द्वारा नहीं हटाया जाएगा।
राजनीतिक दल के झंडे पर रहेगा प्रतिबंध
पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं हो रहा है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झंडा आदि से प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे7 शासकीय और अशासकीय परिसदन, विश्रामगृह, डाक बंगला एवं अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए तथा चुनाव बैठक के लिए किसी भी प्रत्याशी के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी उपक्रम, भवन, दीवार व चारदीवारी पर प्रत्याशी तथा उनके समर्थक किसी प्रकार का पोस्टर नहीं चिपका सकेंगे व न ही किसी प्रकार का नारा लिखा जा सकेगा।