निर्धारित दर पर यूरिया नहीं बेचने वाले विक्रेआओं पर हो रही कार्रवाई

मधेपुरा । जिले में उर्वरक की बिक्री सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर हो इसके लिए सख्ती बढ़ा दी गई है। कृषि विभाग की टीम सरकारी दर पर खाद की बिक्री को लेकर लगातार निगरानी कर रही है। वहीं किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी कर कहा गया है कि बिना पाश मशीन के खाद बेचने वाले दुकानदार का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। वहीं खाद बेचने के बाद ग्राहक को रसीद देना भी अनिवार्य किया गया है। इसके बावजूद खाद व्यवसायी बाज नहीं आ रहे हैं। मालूम हो कि खाद बेचने में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों पर कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई करने का सिलसिला लगातार जारी है।


निर्धारित दर खाद नहीं बेचने वाले दुकानदारों का लाइसेंस रद करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। 28 जुलाई को घैलाढ़ प्रखंड के परमानपुर में निर्धारित दर से अधिक दाम पर यूरिया बेची जा रही थी। इसकी शिकायत किसानों ने पटना से आए उर्वरक निगरानी टीम से की थी। टीम को पटना लौटने पर इस पर संज्ञान लेते हुए जिला कृषि पदाधिकारी राजन बालन ने अपने नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त खाद दुकानदार हरीलाल चौधरी के दुकान की जांच की। जांच में दुकानदार को निर्धारित दर से अधिक दाम पर यूरिया बेचने के आरोप में दुकानदार के खिलाफ एफआइआर परमानपुर ओपी में दर्ज कराया गया। वहीं 15 जुलाई को ग्वालपाड़ा प्रखंड के रेशना बाजार में बिना लाइसेंस के खाद बीज बेचने वाले दुकानदार पर केस किया गया। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक विक्रेताओं से कृषि विभाग ने शोकाज पूछा है।
पाश मशीन से बिक्री अनिवार्य उवर्रक की बिक्री पॉश मशीन से अनिवार्य कर दी गई है। बिना पाश मशीन के उर्वरक की बिक्री करने पर लाइसेंस रद्द करने की बात कृषिविभाग के अधिकारी ने कही है। मालूम हो कि उर्वरक की कालाबाजारी को रोकने के लिए पाश मशीन से से खाद की बिक्री को अनिवार्य किया गया है। लेकिन दुकानदार पाश मशीन से खाद की बिक्री नहीं करना चाह रहें हैं। इस वजह से विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। कंट्रोल रूम में लगातार आ रही शिकायत किसानों को उर्वरक मिलने में हो रही परेशानी और अधिक दर वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कृषि विभाग के कंट्रोल रूम में लगातार शिकायत रही है। किसानों से मिलने वाले शिकायत के आधार पर जांच कर कृषि विभाग की टीम संबंधित दुकानदारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कोट निर्धारित कीमत से अधिक में बेचने वाले दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कृषि विभाग की टीम पूरे जिले में लगातार उर्वरक की हो रही बिक्री पर निगरानी कर रही है। निर्धारित कीमत और पाश मशीन से उर्वरक की बिक्री करना अनिवार्य है। राजन बालन, जिला कृषि पदाधिकारी,
मधेपुरा

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