जागरण संवाददाता, सासाराम: रोहतास। इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के नावाडीह हत्याकांड में गुरुवार को एडीजे पंद्रह बिजेंद्र कुमार राय की अदालत ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा पाए एकमात्र अभियुक्त सुदामा प्रजापति नवाडीह का ही निवासी है। उक्त अभियुक्त पर अपने ही गांव के धीरज कुमार मिश्रा की हत्या करने का आरोप लगाया था।
अपर लोक अभियोजक सुग्रीव चौधरी ने बताया कि नवाडीह गांव में सुदामा प्रजापती पर नौ अप्रैल 2015 को गांव के ही धीरज कुमार मिश्रा की हत्या करने का आरोप था। इस मामले के सूचक मृतक के पिता मनोज कुमार मिश्रा ने इंद्रपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया था कि सुदामा अपने पांच सहयोगियों के साथ के रात 11 बजे उनके घर पहुंचा और मेरे पुत्र धीरज कुमार मिश्रा को विश्वास में लेकर अपने साथ ले गया। रात भर धीरज के घर नहीं पहुंचने पर दूसरे दिन खोजबीन के दौरान गांव से गांव से सटे दुर्गापुर नहर से धीरज की लाश इंद्रपुरी थाने की पुलिस ने बरामद की थी। इस मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई । कोर्ट ने अपने आदेश में अभियुक्त पर हत्या के जुर्म में तीन लाख रुपये अर्थदंड समेत आजीवन कारावास एवं साक्ष्य छिपाने के मामले में एक लाख रुपये अर्थदंड के अलावा सात साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों सजा साथ- साथ चलेंगी। अर्थदंड की कुल चार लाख की राशि में से दो लाख रुपये मृतक के परिवार को देने का आदेश जारी किया गया है।
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