सामाचार पत्रों में प्रत्याशियों को छपवाना होगा आपराधिक इतिहास

औरंगाबाद। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का प्रचार करने से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के दौरान तीन मौकों पर समाचार पत्रों एवं टेलीविजन चैनलों के माध्यम से आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्रकाशित कराना आवश्यक है। अगर राजनीतिक दल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार बनाते हैं तो उस उम्मीदवार के ापराधिक वृतांतों की जानकारी अपनी वेबसाइट, समाचार पत्रों एवं टेलीविजन चैनलों पर तीन अवसरों पर प्रकाशित करना आवश्यक होगा। प्रथम प्रकाशन में अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि से प्रथम 4 दिन के भीतर करनी होगी। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। दूसरा प्रकाशन अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि से 5वें से 8वें दिन के भीतर करनी होगी। तृतीय प्रकाशन 9 वें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन के बीच करनी होगी। यह समय रेखा मतदाताओं को उनकी पसंद का सही प्रयोग करने एवं उनके बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। सभी प्रत्याशी इस निर्देश का आवश्यक पालन करेंगे।

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