छत्तीसगढ़ (Vasu Soni): चीफ जस्टिस पी. आर रामचंद्र मेनन एवं जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ ने राज्य शासन को जनहित में एयरपोर्ट के सभी अधूरे कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर की तारीख रखी है। उल्लेखनीय है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप दुबे एवं पत्रकार कमल दुबे ने बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारंभ करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।
याचिका में हाईकोर्ट ने पूर्व के अपने आदेश पर में शासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी सहित अन्य को समय-समय पर विभिन्न निर्देश जारी कर बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के निर्देशों का अभी तक पूर्ण रुप से पालन नहीं किया गया है। अभी भी विभिन्न कार्य रुका हुआ है।
21 सितंबर को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन एवं जस्टिस पीपी साहू की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों को जनहित में एयरपोर्ट के अधूरे कार्यों को युद्ध स्तर में पूरा करने कदम उठाने का निर्देश दिया है। आवश्यक राशि की स्वीकृति तुरंत जारी करने, सेना से जमीन लेने, आवेदन देने सहित अन्य कार्य को अक्टूबर 2020 तक पूरा कर वस्तुस्थिति की डीजीसीए को जानकारी दी जाए, ताकि व 3सी लाइसेंस के लिए बिना देरी निरीक्षण कर सके।
राज्य सरकार सेना से जमीन प्राप्त करने केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को 20 अक्टूबर तक कार्य प्रगति के संबंध में विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को एयरपोर्ट का कार्य अब तक पूरा नहीं होने के संबंध में जानकारी दी।