एक घर बेच कर दो लेने पर कर नहीं :- केंद्र सरकार ने घर खरीदारों को दी बड़ी राहत सुस्त चल रहे रियल एस्टेट कारोबार में तेजी आने की उम्मीद

सरकार ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। इसके तहत ग्राहक अगर एक घर बेच कर उस रकम से दो घर खरीदते हैं तो उसे मकान की बिक्री पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा। शहरों में लोगों को इस योजना का बड़ा लाभ होगा।  

 
बिल्डरों को भी राहत:-  
 
बिल्डरों को बिना बिके हुए घर पर टैक्स छूट दी गई है। उन्हें बिना बिके घरों पर 2 साल तक कोई कर नहीं देना होगा।
 
व्यापक असर :-
 
इस योजना का लाभ लखनऊ दिल्ली एनसीआर तथा अन्य शहरों में व्यापक असर पड़ने की संभावना है। गोयल ने कहा कि आयकर एक्ट की धारा 54 के तहत भवन की बिक्री करके पुनः निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा एक मकान से बढ़ाकर 2 मकान तक किया जा रहा है ।
 
अभी कर से राहत नहीं :-
 
वित्त मंत्री ने कहा कि मुंबई जैसे महानगरों में लोग अपने पुराने घर को बेचकर आसपास के इलाकों में बच्चों के लिए दो घर लेते हैं लेकिन उन्हें इसमें कर से राहत नहीं मिलती दरअसल ऐसी ही स्थिति दिल्ली कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में भी है। वैसे सभी शहरों में लोगों को इस योजना का लाभ होगा।
 
फ्लैटों की बिक्री तेज होगी :-
 
SHM के हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि इस योजना से दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट के कारोबार को फायदा होगा। बड़े पैमाने पर एनसीआर में फ्लैट बने हुए हैं। हजारों की संख्या में मकान बिक नहीं पा रहे हैं।
 
कई लोगों के पास दिल्ली में पुराना घर है। उसकी कीमत फरीदाबाद के नए फ्लैट की तुलना में ज्यादा होती है। ऐसे में उसे बेच कर दो फ्लैट खरीदा तो इससे तैयार बने फ्लैटों की बिक्री बढ़ेगी।
इनके लिए भी होगा फायदेमंद :-
 
अभी दिल्ली से लोग मकान बेचकर एनसीआर में शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन अभी सिर्फ एक ही मकान को खरीदने जाने वाले निवेश में छूट का इंतजाम है। जिन लोगों को अपनी संपत्ति को दो बेटों को बांटना है उनके लिए भी योजना फायदेमंद रहेगी।
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