-मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 48 हजार लोगों का चालान जयपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख 48 हजार, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 12 हजार 542 दो गज दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) नहीं रखने पर 3 लाख 77 हजार 415 व्यक्तियों के चालान किये गये है।
पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 6 लाख 40 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 9 करोड 45 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
एमवी एक्ट में 9 लाख 20 हजार वाहनों का चालान निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 644 एफआईआर दर्ज कर अब तक 8 हजार 59 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 9 लाख 20 हजार 116 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 65 हजार 519 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 16 करोड़ 63 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
सीआरपीसी प्रावधान में 26 हजार 765 गिरफ्तार भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में 26 हजार 765 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 301 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 230 को गिरफ्तार किया गया है।
गाइडलाइन्स की अनुपालना करेंपुलिस महानिदेशक ने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने, मास्क पहनने, दो गज दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है।
उन्होने बताया कि कोरोना सक्रंमण की रोकथाम के लिए इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वालो के विरूद्व कार्रवाई की जाएगी।