आम्रपाली होम बायर्स को राहत, एसबीआई कैप फंडिंग को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, होम बायर्स पर नहीं पड़ेगा बोझ

पैसों की तंगी से जुझ रहे आम्रपाली के 6 अहम प्रोजेक्ट में एसबीआई कैप की घर फंडिंग को मंजूरी मिल गयी है। दरअसल इस फैसले के बाद उन तमाम होम बायर्स को फायदा मिलेगा जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स में मकान खरीद रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के 6 अधूरे प्रोजेक्ट्स के लिए 12 फीसदी की दर से 625 करोड़ रुपए की फंडिंग को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अब अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे हो सकेंगे और घर खरीदार को उनके सपनों का आशियाना मिल सकेगा।

होम बायर्स पर नहीं पड़ेगा ब्याज का बोझ
दरअसल इस मामले में ज्यादा ब्याज को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। कोर्ट की तरफ से वरिष्ठ वकील आर वेंकटरमानी ने कहा कि होम लोन की ब्याज दर 8 फीसदी की है। जबकि यह मंजूरी 12 फीसदी पर है, ऐसे में बीच के 4 फीसदी का बोझ कौन उठाएगा। इस पर साफ किया गया कि अगर 12 फीसदी की मंजूरी हुई है तो बीच के 4 फीसदी का बोझ बायर्स पर नहीं होगा। हांलाकि ब्याज दरों के अंतर के मामले पर अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा में है अधिकतर प्रोजेक्ट्स
जिन 6 अहम प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए हरी झंडी मिली है उनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। जिनमें सिलिकॉन वैली 1 व 2, क्रिस्टल होम्स, सेंचुरियन पार्क लो राइज, सेंचुरियन पार्क 02 वैली, सेंचुरियन पार्क ट्रॉपिकल 02 वैली और सेंचुरियन पार्क ट्रॉपिकल गार्डन शामिल हैं।
एनबीसीसी करेगा प्रोजेक्ट की निगरानी
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने एसबीआई कैप को चार हफ्ते के अंदरर 12 फीसदी ब्याज लेने से संबंधित कानूनी रूपरेखा जमा करने को कहा है। पीठ ने कहा कि इन परियोजनाओं को एनबीसीसी पूरा करेगी और अदालत द्वारा गठित कमेटी उस पर निगरानी रखेगी।

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