चीनी हवाला घोटाले के सिलसिले में लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने चीनी हवाला घोटाले के सिलसिले में लुओ सांग उर्फ चार्ली पेंग और अन्य के खिलाफ धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) का मामला दर्ज किया है। ईडी के एक शीर्ष अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, हमने चीनी हवाला घोटाले में धनशोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

कर विभाग से मिली विश्वसनीय जानकारी के बाद आईटी विभाग की ओर से कार्रवाई की गई थी। जानकारी मिली थी कि कुछ चीनी व्यक्ति और उनके भारतीय सहयोगी फर्जी संस्थाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग और 'हवाला' लेनदेन में शामिल हैं।
तलाशी अभियान में पता चला कि चीनी व्यक्तियों के इशारे पर विभिन्न डमी संस्थाओं में 40 से अधिक बैंक खाते बनाए गए थे। यह हवाला रैकेट एक हजार करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। इन खातों के जरिए एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम भेजी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के एक बयान में यह भी कहा गया है कि एक चीनी कंपनी और इनके सहयोगियों ने भारत में रिटेल शोरूम खोलने के नाम पर 100 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि (फर्जी एडवांस) भी ली है।
तलाशी के दौरान हवाला लेनदेन और बैंक कर्मचारियों व चार्टर्ड अकाउंटेंट की सक्रिय संलिप्तता के साथ धन की लूट से जुड़े दस्तावेज पाए गए हैं।
इसके साथ ही हांगकांग से विदेशी हवाला लेनदेन और अमेरिकी डॉलर के लेनदेन का भी खुलासा हुआ है। कर विभाग आगे की जांच में लगा हुआ है।
न्यूज स्त्रोत आईएएनएस

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