रोहतास। कोरोना महामारी को देखते हुए जिला व अनुमंडल न्यायालय में अब 16 अगस्त तक कामकाज नहीं होगा। इसे ले उच्च न्यायालय ने विशेष आदेश निर्गत कर जिला जज को अवगत करा दिया है। जिसमें कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते पूर्व के निर्गत आदेश को और एक सप्ताह के लिए प्रभावी किए जाने की बात कही गई है। उच्च न्यायालय के इस विविध आदेश से रोहतास मंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारियों व कर्मियों को अवगत करा दिया गया है।
बताते चले कि सूबे में कोरोना संक्रमण के अचानक बढ़ने के कारण गत माह 13 जुलाई से ही न्यायालयों में कामकाज को स्थगित रखा जा जा रहा है। यह पांचवां मौका है जब कोरोना को देखते हुए न्याय प्रशासन को न्यायिक कार्य को एक सप्ताह के लिए स्थगित रखने का निर्णय लेना पड़ा है। जिला जज राजेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक हाईकोर्ट के विशेष आदेश से अधिवक्ता संघों को भी अवगत करा दिया गया है। कोरोना महामारी को न्यायालय प्रशासन ने भी सावधानी बरत रहा है। उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में न्यायिक कार्य को प्रारंभ किया जाएगा।
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Posted By: Jagran
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