आज से दोपहर दो बजे के बाद नहीं खुलेगी दुकानें, प्रशासन हुआ सख्त

लखीसराय। अनलॉक-3 के तहत जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने, बाजारों में ग्राहकों की बढ़ती भीड़ और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर से सख्ती शुरू किया है। अब लॉकडाउन को सख्ती के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने गुरुवार की देर शाम नया आदेश जारी करते हुए शुक्रवार सात अगस्त से 16 अगस्त तक के लिए नया गाइड लाइन जारी किया है। इसके तहत पूर्व में जारी दो शिफ्ट में दुकान खोलने के आदेश को समाप्त कर दिया गया है। नए आदेश के अनुसार शुक्रवार से सभी आवश्यक सेवा की दुकानें सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक ही खुलेगी। दो बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। सुधा मिल्क पार्लर सुबह 6:00 से दोपहर 12:00 और शाम 4:00 बजे से रात 8:00 बजे तक खोले जाएंगे। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दौरान जिला अंतर्गत जन वितरण प्रणाली की दुकान, फल, सब्जियां, मांस, मछली, पशु चारा, कृषि उत्पादन, कीटनाशक-उर्वरक व खेत पटवन सामग्री की दुकानें, निर्माण सामग्री की दुकानें, किराना एवं खाद्य सामग्री की दुकानें खुलेगी। इसके अलावा कोई भी गैर जरूरी सामानों की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। जबकि दवा की दुकान सुबह छह बजे से रात के दस बजे तक खुली रहेंगी। जिलाधिकारी ने सभी दुकानदारों से सामान लाने वाले वाहन चालक, ठेला चालक, रिक्शा चालक, ऑटो चालक से लेकर दैनिक मजदूर को करोना जांच कराने का आदेश दिया है। जिन दुकानदारों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाएगी वह दुकान नहीं खोलेंगे। सभी दुकानदार अपने पास कोरोना जांच की रिपोर्ट रखेंगे तभी वे दुकान खोल सकते हैं। सभी दुकानों पर दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी जिलाधिकारी के ओएसडी ब्रजेश विकल ने दी है।

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Posted By: Jagran
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