नई दिल्ली: 5 अगस्त 2020 को इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित कर लिया गया।राम जन्मभूमि पर रामलला की मंदिर बनाने का 500 साल पुराना सपना साकार हो गया।इसमें कई प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया और भाषण भी दिया। इसी भाषण में उन्होंने बात बताई कि अयोध्या राम मंदिर में दान करने वालों को इनकम टैक्स में काफी राहत दी जाएगी।
कैसे मिलेगी छूट
जो लोग मंदिर के निर्माण के लिए आर्थिक तौर पर मदद करना चाहते हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है। जो लोग श्रीराम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में दान देंगे, उन्हें इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। हालांकि ये छूट केवल श्रीराम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। आपको बता दें श्रीराम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया था। जो भी लोग दान दे रहे हैं, वो इसी ट्रस्ट के जरिए दान दे रहे हैं। ऐसे में जो लोग दान देंगे उनके लिए वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए सरकार ने इसमें किए दान पर टैक्स की छूट दी है। जो लोग इस ट्रस्ट में दान देंगे, उन्हें 50 फीसदी की सीमा तक डिडक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रस्ट की आय है, उसे भी पहले से ही इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत छूट मिली हुई है।
किस नियम के तहत मिलेगी छूट?
वित्त मंत्रालय ये छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत दे रहा है। इस नियम के तहत अगर कोई शख्स या फिर कंपनी किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर फंड को दान देते हैं, तो उसमें उन्हें छूट मिलती है। यानी किसी संस्थान या फिर ट्रस्ट को दिए गए दान में टैक्स छूट प्राप्त होती है। हालांकि दान करते समय उसमें बताई गई शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। आप मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को चेक या फिर कैश के माध्यम से दान दे सकते हैं।