इन चीजों की भी देनी होगी जानकारी रेस्त्रां के मालिकों को खाद्य पदार्थों में मौजूद आठ एलर्जीन - ग्लूटेन, क्रस्टेशियंस, दूध और दूध से बने उत्पाद, अंडे, मछली और मछली उत्पाद, ग्राउंड नट या ट्री नट्स, सोयाबीन और सल्फाइट्स की मौजूदगी के बारे में भी बताना होगा.
पहली बार लागू होगा ऐसा नियम ऐसा पहली बार है कि पके हुए भोजन के संबंध में एफएसएसएआई द्वारा ऐसा संशोधन लागू किया जा रहा है. एफएसएसएआई के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हमारा विचार लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन प्रदान करना है. स्वस्थ भोजन खाने के बारे में चेतना बढ़ रही है. ये नियम 'खाओ' के तहत किए जा रहे हैं, फिलहाल, यह सभी एफबीओ के लिए स्वैच्छिक होगा. उन्होंने कहा, पोषण संबंधी जानकारी की घोषणा करते हुए, हम उन्हें 25 प्रतिशत सहनशीलता की सीमा दे रहे हैं.