मधेपुरा। जिले में शनिवार से बाजार और दुकानें खुलेगी। राज्य सरकार ने एक अगस्त से 16 अगस्त तक पुन: लॉकडाउन लगाया है, लेकिन इस बार मॉल को छोड़कर बाजार की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। यद्यपि राज्य सरकार ने इसके लिए टाइमिग का निर्धारण जिला प्रशासन को करने को कहा है। मधेपुरा में राज्य के गृह मंत्रालय के आदेश को ही सभी संबंधित अधिकारियों को भेजकर इसी अनुसार कार्रवाई को कहा गया है। फिलहाल अब तक जिला प्रशासन द्वारा समय का निर्धारण नहीं किया गया है। वहीं इस लॉकडाउन में कई छूट और बढ़ाई गई है। वहीं सभी सरकारी व प्राइवेट कार्यालय अपने कर्मियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल पाएंगे। जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को बंद से मुक्त रखा गया है। जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पुलिस जैसे महकमे में यह नियम लागू नहीं होगा। यानी पूरी उपस्थिति के साथ ये कार्यालय खुल पाएंगे।
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चलेगी टैक्सी व ऑटो रिक्सा इस लॉकडाउन में भी ऑटो और टैक्सी चलती रहेगी। इसके परिचालन पर किसी प्रकार की प्रतिबंध नहीं है। बसों के परिचालन पर रोक रहेगी। निजी वाहन का लोग इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन यह यात्रा सिर्फ अनुमति वाले गतिविधियों के लिए ही मान्य होगा। बसों का परिचालन नहीं हो पाएगा जबकि माल ढुलाई वाली गाड़ियां चलती रहेगी।
स्कूल, कॉलेज व धार्मिक संस्थान रहेंगे बंद इस लॉकडाउन में होटल, ढाबा व रेस्टुरेंट खुल सकेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी और पार्सल ही कर पाएंगे। कोचिग संस्थान, स्कूल कॉलेज आदि को बंद रखने के निर्देश है। किसी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगी होगी। पार्क और जिम भी इस लॉकडाउन के दौरान नहीं खुलेंगे। रात 10 से सुबह के पांच बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों को छूट मिलेगी।
Posted By: Jagran
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