गुरुग्राम, 28 जून (आईएएनएस)। कोरोनावायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर, गुरुग्राम प्रशासन ने जिले में 8 कन्टेनमेंट जोन की पहचान की है और दो सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू करेगी।
गुरुग्राम के जिला अधिकारी अमित खत्री ने कहा कि इन वाडरें की पहचान बड़े प्रकोप क्षेत्रों के रूप में की गई है।
खत्री ने कहा, आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधान के तहत 30 जून से 14 जुलाई तक दो सप्ताह के भीतर लोगों की गतिविधि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उल्लंघनकर्ता आईपीसी की संबंधित धाराओं और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
बड़े प्रकोप वाले क्षेत्रों की पहचान वार्ड नंबर 4 डुंडहेड़ा, वार्ड नंबर 16 अर्जुन नगर, ज्योति पार्क, मदनपुरी, वार्ड नंबर 17 रतन गार्डन और शिव पुरी, वार्ड नंबर 20 शिवाजी नगर और शांति नगर, वार्ड 21 बलदेव नगर, फिरोज गांधी कॉलोनी, रवि नगर, वार्ड नंबर 22 हीरा नगर, गांधी नगर शिवाजी पार्क, वार्ड नंबर 23 हरि नगर शक्ति पार्क और वार्ड नंबर 35 डीएलएफ फेज 3 नाथूपुर के रूप में की गई है।
उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस तैनाती के साथ इन क्षेत्रों के सभी निकास बिंदुओं से मार्गे पर बैरिकेड लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाएगा, केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए निवासियों को आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
खत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग संदिग्धों की पहचान करने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से इन क्षेत्रों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करेगा। निवासियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा और उन्हें थर्मल जांच से गुजरना होगा।
-आईएएनएस