अब गृह मंत्रालय ने अनलॉक-1 के लिए जारी कर दी एसओपी, मंदिरों में ऐसा करने पर होगी रोक

इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने 8 जून से शुरू हो रहे अनलॉक-1 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के तहत 8 जून से जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान छूट दी जा रही है वहां लोगों को ये नियम अनिवार्य रूप से मानने होंगे।


अब देश के बड़े हिस्से में आठ जून से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, मॉल्स और होटल खुलने जा रहे हैं। इसी को देखते हुए गृह मंत्रालय ने एसओपी जारी की है। कोरोना वायरस का संक्रमण बढऩे से रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना, प्रवेश से पहले हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को अनिवार्य किया है।

सरकार ने इस दौरान श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की भी संख्त हिदायत दी गई है। धार्मिक स्थलों में केवल बिना लक्षण वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई है। केन्द्र सरकार की ओर से जारी एसओपी के तहत धार्मिक स्थलों पर मूर्ति या पवित्र किताब को छूने, हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही है। वहीं ऐसे आयोजनों पर ही रोक रहेगी जिसमें अधिक संख्या में लोग जमा हो।

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