बक्सर : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की बेटी की शादी में बिहार सरकार द्वारा 5000 रुपये की एकमुश्त राशि आर्थिक मदद के रूप में उपहार स्वरूप दी जाती है। लेकिन, पिछले काफी दिनों से इस योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिल रहा है। बाल संरक्षण पदाधिकारी नीतेश कुमार ने बताया कि इसके तहत करीब 500 लोगों को भुगतान हुआ है।
प्रशासनिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 से लगायत अब तक इस योजना के अंतर्गत करीब 19000 लोगों ने आवेदन दिया है। हालांकि, आरटीपीएस पर करीब 13000 हजार लोगों का ही डॉटा शो कर रहा है। इसके अलावा जिन लोगों ने इसके लिए सरकार के पास आवेदन दिया है, उन्होंने आवेदन में खाता संख्या का जिक्र किया ही नहीं है। जबकि, उक्त राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ही करना है। अब इस परिस्थिति में लाभुकों को कन्या विवाह राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अधिकारी ने बताया कि उनके पास प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पास से भुगतान के लिए करीब 650 आवेदन आए हैं, जिनमें 500 का भुगतान कर दिया गया है।
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योजना के लाभ को 19 हजार लोगों ने दिया है आवेदन
पूर्व में इस योजना से लाभ प्राप्ति के लिए जिले में आरटीपीएस के माध्यम से 19000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में डीबीटी के माध्यम से स्वीकृत लाभुकों को उनके खाते में सीधे भुगतान किया जा रहा है। परन्तु, पूर्व में बड़ी संख्या में आवेदनकर्ताओं द्वारा बैंक खाता की विवरणी नहीं दी गई है। जिससे डीबीटी के माध्यम से भुगतान नहीं हो पा रहा है।
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए है योजना
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वर्तमान में जिले में जिला बाल सरंक्षण इकाई के द्वारा संचालित है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसकी शर्तों में शादी के वक्त लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, लड़की के माता-पिता बीपीएल परिवार के दायरे में आते हों एवं लड़की के माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए तथा शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
लिक के माध्यम से पंजीकरण कर प्राप्त करें राशि
जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि विभाग ने इस संबंध में समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना की साइट सोशलवेलफेयरडॉटबीआइएचडॉटएनआईसीडॉटइन के होम पेज पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में भुगतान हेतु लंबित लाभुकों के पंजीकरण के लिए एक लिक उपलब्ध कराया है। जिसके माध्यम से आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन कर चुके ऐसे आवेदनकर्ता जिनकी खाता विवरणी जमा नहीं की गई थी, वे स्वयं से दिए गए लिक पर पंजीकरण करा सकते है। अधिकारी ने बताया कि इसके माध्यम से पंजीकरण हो जाने पर संबंधित आवेदक के खाते में लंबित राशि का भुगतान हो कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे तुरंत पंजीकरण कर योजना का लाभ प्राप्त करें।
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इसके तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से वेरिफाई होकर करीब 650 लोगों के आवेदन आए हैं। जिसमें करीब 500 लोगों का भुगतान हो चुका है।
नीतेश कुमार, बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, बक्सर।
Posted By: Jagran
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