बक्सर : व्यवहार न्यायालय के निचले तल पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिदर नाथ ने वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था की है। उक्त कोर्ट का लाभ सुविधा विहीन अधिवक्ताओं को मिलेगी। यह व्यवस्था सोशल डिस्टनसिग को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
स्टेट बार कौंसिल ने 15 जून तक न्यायालय में रेगुलर कार्य पर रोक लगा दी है। इस वजह से यह व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ के सचिव गणेश ठाकुर ने बताया कि उच्च न्यायालय और बिहार स्टेट बार कौंसिल द्वारा 15 जून तक वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से कार्य की अनुमति दी है। इसके बाद संभवत कोर्ट में रेगुलर कार्य होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सुविधा विहीन अधिवक्ताओं को इससे काफी परेशानी हो रही है। लेकिन, कोविड-19 में सरकार ने सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश जारी किया है। इस आलोक में वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से मुकदमे की कार्रवाई जारी रखने की अपील की है।
Posted By: Jagran
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