शराब मामले में सदर विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बक्सर : शराब बरामदगी मामले में विधायक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। व्यवहार न्यायालय के एडीजे-2 की अदालत ने सदर विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, वे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में जुट गए हैं।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपनी दलील में बताया था कि जिस वक्त गाड़ी से शराब बरामद हुई थी। तब वाहन मालिक उसमें सवार नहीं थे। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने स्कॉर्पियो संख्या बीआर 44एल 0040 के चालक और मौके से गिरफ्तार सुनील कुमार के बयान को अहम मानते हुए जमानत याचिका नामंजूर कर दी। हालांकि, चालक सहित वाहन में सवार चार लोग अनिल मिश्रा, मुकेश कुमार, विक्की तिवारी उर्फ विजेश तिवारी की नियमित जमानत पिटीशन फाइल हुई थी। लेकिन, केस डायरी में तकनीकी त्रुटि के चलते चारों आरोपितों की भी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 जून मुकर्रर की गई है। 1

3 मई को वाहन से मिली थी शराब
13 मई की देर शाम वाहन में सवार आरोपित सिमरी क्षेत्र में कहीं अनाज वितरण करने गए थे। वहां से लौटने के दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नगपुरा गांव के पास छापेमारी कर वाहन जब्त कर ली। उसमें विदेशी शराब की 8 बोतल पुलिस ने बरामद की थी। वाहन सदर विधायक के नाम पर पंजीकृत है। इसी को आधार बनाते हुए पुलिस ने उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि, विधायक ने इस पूरी घटना को अपने खिलाफ साजिश बताते हुए राज्यपाल को पत्र लिखकर पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच करने की मांग की थी।
एसपी का बयान
आरक्षी अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा ने बताया कि मामले की पूरी गंभीरता से छानबीन हो रही है और जो भी सच है वह सामने आएगा।
Posted By: Jagran
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