विभागीय कार्रवाई से मुक्त होंगे हड़ताल में निलंबित हुए शिक्षक

बक्सर : पिछले दिनों अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए शिक्षकों पर हुई निलंबन और विभागीय कार्यवाही से उन्हें मुक्त किया जाएगा। साथ ही उन्हें भुगतान भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने इस आशय का आदेश जारी किया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्वशिक्षा अभियान सह माध्यमिक शिक्षा अभियान राजेन्द्र प्रसाद चौधरी ने बताया कि इसके अंतर्गत जिले के करीब 150 शिक्षकों को निलंबन से मुक्त किया जाएगा।

इस बाबत जारी आदेश में उप सचिव ने कहा है कि हड़ताल अवधि में शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों पर सरकार द्वारा की गई अनुशासनिक कार्रवाई को वापस लेने की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। हालांकि, तोड़फोड़ एवं हिसा में शामिल शिक्षकों को बरी नहीं किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि निलंबित नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में निलंबन को समाप्त करते हुए विभागीय कार्यवाही से मुक्त करने की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित नियोजन इकाई से की जाएगी। उप सचिव ने निलंबन अवधि के लिए अविलंब नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। कहा गया है कि निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही से मुक्त होने के उपरांत 25 मार्च से निलंबन मुक्त होने की तिथि की अवधि, जो लॉकडाउन की अवधि है, के लिए पूर्ण वेतनादि में से भुगतान किए गए जीवन निर्वाह भत्ता की राशि को घटाकर शेष राशि का भुगतान भविष्य में अवकाश की अवधि में कार्य करने के उपरांत अन्य हड़ताली शिक्षकों की भांति समाजित किया जाएगा।
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बर्खास्त शिक्षकों को जाना होगा अपीलीय प्राधिकार में
हड़ताल की पृष्ठभूमि में जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई थी, को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करना होगा। आदेश में कहा गया है कि अपील अभ्यावेदन पर अपीलीय प्राधिकार को समीक्षा करते हुए सेवा में वापसी के आदेश पर निर्णय लेना आवश्यक होगा। खास बात यह कि सेवा समाप्ति की तिथि एवं सेवा में वापस होने की तिथि के बीच की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा और उसे उपार्जित अवकाश में बदल दिया जाएगा। उपार्जित अवकाश संचित नहीं रहने पर अवैतनिक अवकाश स्वीकृत होगा।
Posted By: Jagran
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