बक्सर : शिक्षा विभाग में अनियमित रूप से नियुक्त एक लिपिक को वेतन भुगतान करना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भारी पड़ गया है। माध्यमिक शिक्षा के अपर सचिव सह निदेशक गिरिवर दयाल से सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने इस मामले में डीपीओ स्थापना से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके वेतन से लिपिक को भुगतान की गई राशि की वसूली की जाए। इससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा ने बताया कि अनियमित रूप से नियुक्त लिपिक अरविन्द प्रसाद की बहाली सर्वप्रथम अनुकंपा के आधार पर चतुर्थवर्गीय पद पर हुई थी। इस बीच इस पद पर रहने के बाद भी उन्होंने अनुकंपा का दोबारा लाभ लिया और लिपिक बन गए, जो नियम संगत नहीं है। डीईओ ने बताया कि अनुकंपा का लाभ एक ही बार मिलता है और इसमें संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विभाग से इस पर मार्गदर्शन मांगा, जिसमें विभाग ने इस तरह की नियुक्ति को गलत करार दिया और किसी ने अगर इस तरह की नियुक्ति की है तो उसे प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया। जिसके उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को इस नियुक्ति के बारे में जानकारी दी।
उच्च न्यायालय के आदेश की हुई अवहेलना
डीपीओ स्थापना को प्रेषित पत्र में निदेशक ने कहा है कि अरविन्द कुमार अनियमित रूप से नियुक्त लिपिक के वेतन भुगतान के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। यही नहीं दिए गए आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त लिपिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में निदेशक ने दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि किन परिस्थितियों में डीपीओ स्थापना अनियमित रूप से नियुक्त लिपिक को वेतन भुगतान कर रहे हैं। डीपीओ को प्रेषित पत्र में निदेशक ने लिखा है कि निदेशालय से बिना मार्गदर्शन प्राप्त किए अनियमित रूप से नियुक्त लिपिक को भुगतान की गई राशि की वसूली क्यों नहीं आपसे की जाए।
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संबंधित लिपिक की बहाली सर्वप्रथम अनुकंपा के आधार पर चतुर्थवर्गीय पद पर हुई थी। इस बीच इस पद पर रहने के बाद भी उन्होंने अनुकंपा का दोबारा लाभ लिया और लिपिक बन गए, जो नियम संगत नहीं है। अनुकंपा का लाभ एक ही बार मिलता है और इसमें संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
विजय कुमार झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर।
Posted By: Jagran
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