बक्सर: एक तरफ जहां जिले में कोरोना की चेन धीरे-धीरे टूट रही है। वहीं, दूसरी तरफ जिले में आवश्यक आवश्यकताओं की कई दुकानों को खोले जाने अनुमति मिली है। बताया जा रहा है कि दूसरों को निर्धारित वार अथवा समय पर खोला जाएगा। हालांकि, जारी आदेश में शॉपिग मॉल्स, कपड़ों की दुकानें तथा रेस्टोरेंट आदि को खोले जाने की अनुमति नहीं दी गयी है।
इसके पूर्व शुक्रवार को जिले में दुकानों को खोले जाने के लिए जिला पदाधिकारी अमन समीर के द्वारा 24 घंटे के अंदर रोस्टर बनाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया था। जिसके बाद देर शाम अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा दुकानों की सूची जिला पदाधिकारी को सौंप दी गई। जिसके आलोक में आज से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पंखा कूलर एयर कंडीशनर (बिक्री एवं मरम्मत), मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी (बिक्री एवं मरम्मत) ऑटोमोबाइल, टायर एवं ट्यूब्स, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि (मरम्मत सहित) निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा: सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, मिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, सेनेटरी फिटिग, लोहा, पेंट, शटरिग सामग्री, शैक्षणिक पुस्तकों एवं विद्युत पंखों की दुकान खोली जा सकेंगी। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकानें प्रत्येक एक दिवस के अंतराल पर खोली जाएंगी। हालांकि, गैरेज एवं वर्कशॉप प्रतिदिन खोला जाएगा। वहीं, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान जिला स्तर पर एक ही खोली जाएगी। वहीं, प्रदूषण जांच केंद्र भी खोले जा सकते हैं। उधर, पुस्तकों की दुकानों को खोले जाने की आदेश के बाद निजी स्कूल संचालक संघ के संयोजक रविद्र सिंह ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि, प्रशासन ने किताबों की उपयोगिता को समझने के लिए जिला पदाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
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Posted By: Jagran
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