Bois Locker Room नाम के एक इंस्टाग्राम ग्रुप का हुआ भांडाफोड़, कर रहे थे Gang Rape करने की तैयारी

नई दिल्ली। Bois Locker Room नामक एक प्राइवेट चैट ग्रुप है जो लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें साझा कर, उन पर आपत्तिजनक कमेंट करते है, मंगलवार को इस ग्रुप की एक gang rape करने की योजना का भंडाफोड़ हो गया।

समूह में कथित तौर पर दक्षिण दिल्ली के किशोर लड़के शामिल हैं, जिन पर नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें साझा करने का आरोप है। वे कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार की योजना बनाते थे और अश्लील बातें करते थे। समूह के खिलाफ आईटी एक्ट 66 और 67 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है और दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली की एक लड़की द्वारा समूह से चैट को लीक करने के बाद, लगभग 15-16 लड़कियों की अश्लील तस्वीरों सहित समूह को सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा कर दिया था।
घटना की जानकारी लेते हुए, दिल्ली महिला आयोग (DCW) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ इंस्टाग्राम को भी नोटिस जारी किया। आयोग ने Instagram को प्रत्येक समूह के सदस्य और उसके प्रशासकों की उपयोगकर्ता आईडी और स्थानों जैसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए भी कहा।
मालीवाल ने कहा कि सभी दोषियों को सख्त संदेश भेजने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
स्वाति मालीवाल ने इंस्टाग्राम को आड़े हाथों लिया और लिखा, "डीसीडब्ल्यू ने कुछ लड़कों द्वारा नाबालिग लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें साझा करने और गैंगरेप जैसी गैरकानूनी योजनाओं की योजना बनाने के लिए"Bois Locker Room" नामक एक समूह के मामले में इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस अधिनियम में शामिल सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और एक मजबूत संदेश दिया जाना चाहिए। "
उन्होंने इस तरह की घटना पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए ट्विटर पर एक वीडियो संदेश भी जारी किया।
सामूहिक बलात्कार को लेकर DCW ने फिर से राष्ट्रीय राजधानी में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाया है। भारतीय कानून के अनुसार, आईपीसी की धारा 507 में किसी भी तरह के अनाम संचार द्वारा एक महिला को धमकी देने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है।
आईपीसी की धारा 509- सोशल मीडिया पर यौन आग्रह सहित यौन चित्र या टिप्पणी या वीडियो पोस्ट करने के लिए जुर्माना के साथ 3 साल की कैद।
IPC की धारा 503- किसी महिला को धमकाने या उसकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए 2 साल की कैद और IPC की धारा 499- ऑनलाइन महिला को बदनाम करने के लिए 2 साल की कैद।

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