आरा। लॉकडाउन व कोरोना वायरस से बचाव को लेकर आरा बार एसोसिएशन द्वारा अब 17 मई तक न्यायिक कार्य से अधिवक्ता अलग रहेंगे। बार एसोसिएशन के सचिव विद्यानिवास सिंह उर्फ दीपक ने बताया कि पूर्व में बैठक के दौरान अधिवक्ताओं द्वारा 31 मार्च तक न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद अधिवक्ताओं से दूरभाष व वाट्सएप पर राय लेने के बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव द्वारा 31 मार्च से बढ़ाते हुए अधिवक्ता 20 अप्रैल तक न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय लिए थे। लगातार देशहित में सरकार द्वारा 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर सचिव श्री दीपक ने बताया कि पुन:अधिवक्ताओं व मुवकिलों की जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर 17 मई तक अधिवक्ताओं न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। सतर्कता व बचाव जरूरी है। सचिव दीपक ने बताया कि आरा सिविल कोर्ट द्वारा वीडियो एप बनाया गया है। अधिवक्ता गण उक्त एप डाउनलोड कर उसके माध्यम से विडियो कांफ्रेंसिग द्वारा अतिआवश्यक मामले की सुनवाई कर सकते हैं।
Posted By: Jagran
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