सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में संशोधन करने का फैसला लिया है. सरकार ने यह फैसला कोरोनावायरस जैसी वैश्विक महामारी के कारण लिया है, ताकि सरकार द्वारा दिए जाने वाले राहत उपायों का फायदा लोगों को मिल सके. रविवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने अपनी एक प्रेस रिलीज में बताया कि संशोधित किए गए रिटर्न फॉर्म को इस महीने के आखिर तक अधिसूचित किया जाएगा.
टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए 31 मार्च को खत्म होने वाली इनकम टैक्स की डेडलाइन को पिछले महीने 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया था. कोरोनावायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए देश को संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की थी.
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सीबीडीटी ने कहा कि टैक्स पेयर्स को अप्रैल से जून 2020 तक किए गए उनके निवेश/लेनदेन का लाभ उठाने के लिए रिटर्न फॉर्म में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं. आवश्यक बदलावों को शामिल करने के बाद, रिटर्न फाइलिंग 31 मई तक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें वे वित्त वर्ष 2019-20 तक किए गए ट्रांजेक्शन का लाभ उठा सकेंगे.
आमतौर पर, अप्रैल के पहले हफ्ते में इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया जाता है. इस साल भी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न भरने की ई-फाइलिंग यूटिलिटी 1 अप्रैल को उपलब्ध कराई गई थी. इसके अलावा आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म - ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) - के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 को 3 जनवरी को अधिसूचित किया गया था.
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