कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन चल रहा है. हालांकि आज से यानी सोमवार से केंद्र सरकार ने कुछ सर्विसेज और एक्टिविटीज से छूट दे दी है, जिनमें कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन और पशुपालन, ऑफिस, फैक्टरियां जैसी कई चीजें और जगह शामिल हैं. गृह मंत्रालय ने रविवार को दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें कहा गया था कि लोगों की सुरक्षा और हाईजीन को ध्यान में ही इन्हें जारी किया गया है.
मंत्रालय का कहना है कि सभी को इन नियमों को सख्ती से पालन करना होगा ताकि कोरोनावायरस जैसी वैश्विक महामारी से बचा जा सके. शनिवार को डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी. मीटिंग के बाद कहा गया था कि बंद के दौरान कोई छूट मिनिस्ट्री की जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी, लेकिन राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं.
किन्हें मिल रही है छूट
1. सरकार ने ग्रामीण इलाकों में को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट दी है.
2. बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और दूध बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस सभी को कुछ पाबंदियों के साथ खुलने की इजाजत दी है.
3. ई-कॉमर्स कंपनियां को काम शुरू करने को कहा गया है, लेकिन समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी.
4. सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर को भी मंजूरी मिली है, पर 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए.
5. गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग में काम को मंजूरी दी गयी है.
6. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी.
7. फिशिंग बिजनेस शुरू होगा, जिससे मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी.
8. हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल जायेगा.
9. मनरेगा के तहत काम को भी करने की इजाजत दी गयी है.
10. शहर के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम भी आज से शुरू हो जायेगा.
बरतनी होंगी ये सावधानियां
आज यानी 20 अप्रैल से छूट देश के उन इलाकों में लागू होगी, जहां कोरोना का प्रभाव नहीं के बराबर है, या जो कम प्रभावित इलाके हैं. मंत्रालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि छूट के साथ ही लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नॉर्म्स को फॉलो करना होगा.
सबसे ज्यादा ऑफिस के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इनमें कहा गया है कि ऑफिस की निम्न जगहों को डिसइंफेक्टेंट से साफ करना होगा, जैसे कि बिल्डिंग और ऑफिस के एंट्री गेट, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कांफ्रेंस हॉल, ओपन एरिया, दीवारें और जमीन आदि. इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ऑफिस की तरफ से स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 30 से 40 पैसेंजर ही लाने ले जाने की इजाजत होगी.
सभी गाड़ियों और मशीनं को डिस्इंफेक्ट किया जाना जरूरी होगा. कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस कराना होगा. ऑफिस में काम करते समय या लंच ब्रेक के समय भी कर्मचारी एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे. मीटिंग या ट्रेनिंग सेशन के दौरान कर्मचारियों को 6 फीट की दूरी पर बैठना होगा. ऑफिस परिसर में नजदीकी अस्पतालों और क्लीनिकों की जानकारी से संबंधित नोट लगाया जाना अनिवार्य होगा.