कोरोना के बढ़ाते संक्रमण के चलते पुरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है,परन्तु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देश के नाम अपने संबोधन में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायतें देने की बात कही थी , जिसके अनुसार कुछ सरकारी और अर्धसरकारी दफ्तरों में काम शुरू करने की इजाजत होगी और कुछ उद्योग धंधे भी वापिस अपना काम शुरू कर सकते है ,परन्तु केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ जरुरी गाइडलाइंस भी जारी किए हैं, जिसे मानना अनिवार्य है। - मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है,अन्यथा कार्रवाई की जाएगी,इसलिए बिना मास्क लगाए घर से ना निकलें। - मास्क नहीं होने की स्थिति में कोई भी गमछा या चुन्नी का भी इस्तेमाल किया जा सकता हैं। - बाइक का इस्तेमाल करते वक़्त साथ किसी को भी नहीं बैठाएं,साथ ही कार में दो व्यक्ति बैठ सकते हैं,और दूसरा व्यक्ति पिछली सीट पर बैठना चाहिए। - घर से बाहर निकलते वक़्त साथ साबुन या सेनेटाइजर जरूर रखें। - आते जाते वक़्त रास्ते में किसी चीज को न छूएं, यदि कही हाट लग जाये तो हाथों को धोना न भूलें। - हर कुछ घंटो में कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोते रहें,जिससे किसी भी संक्रमण से बचने में सुविधा होगी। - सामने वाले व्यक्ति या ऑफिस में सहकर्मियों से निर्देशित दूरी बनाकर रखें। - जुकाम,खांसी या बुखार होने पर घर से बाहर न निकलें,और मुंह को बाजू से कवर करके ही खांसें या छीकें,हो सके तो इस्तेमाल किये जाने वाले कपडे का प्रयोग दोबारा न करें। - अपने चेहरे को छूने से बचें। - घर वापस आते ही पहले हाथों और मुंह को साबुन से अच्छे धोने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्यों से मिलें। -अपने वाहन भी साफ़ सुथरा व सुरक्षित रखे।