SC ने दिये गाईडलाईन बनाने के आदेश, अब HC में भी होगी विडीयों कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई

कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है। इसके कारण बाजार, उद्योग, पूरी आर्थिक स्थिति ठप पड़ गई है। कुछ जरूरी क्षेत्रों में बदलाव के साथ कामकाज भी जारी है। ऐसा ही अदालतों के साथ भी हो रहा है। इस संकट की घड़ी में सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट को भी इस बात की इजाजत दे दी है कि वे अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यह निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी सुनवाई कर सकेंगे। अदालत की कार्यवाही में ज्यादा असर नहीं होगा कामकाज का तरीका बदलेगा पर कार्य जारी रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कोरोनावायरस की समस्या के चलते इस तकनीक का प्रयोग ना करें, बल्कि भविष्य में भी हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा रहेगी और यह सरल भी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को अपनी गाइडलाइन तैयार करने को कहा है ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की जा सके।
इस आदेश के साथ ही नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर अब अदालत पर सभी वकील जज और कोर्ट स्टाफ के लिए नई गाइडलाइंस तैयार करेगी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की है। जहां चीफ जस्टिस ने केस सुने हैं।
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