केन्द्र सरकार ने जारी की अनलॉक-2 की गाइडलाइन, सरल शब्दों में जानें क्या मिलेगी छूट और किस पर रहेगी रोक

इंटरनेट डेस्क। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी ये नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। नई गाइडलाइन के अनुसार, अनलॉक-2 में पाबंदियों के साथ कई गतिविधियों में छूट होगी। हालांकि इस अवधि में कंटेनमेंट जोन के भीतर 31 जुलाई तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। अनलॉक 2 में मिलने वाली छूट इस प्रकार है।


अनलॉक 2 में सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति केन्द्र सरकार की ओर से दी गई है। वहीं नाइट कफ्र्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, दुकानों में पांच से अधिक लोग भी जुट सकते हैं। वहीं 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज प्रारम्भ हो सकेगा।

अनलॉक 2 में भी मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि के खुलने पर रोक रहेगी। जबकि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी 31 जुलाई तक बंद रखे जाने का निर्णय केन्द्र सरकार ने लिया है।

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